इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मनुस्मृति का हवाला देते हुए भरण-पोषण के लिए 25% वेतन कटौती का निर्देश दिया

28 अक्टूबर 2026Indian Express2 मिनट4 प्रश्न

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1खबर एक नज़र में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मनुस्मृति और सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है कि पति का अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने का कर्तव्य एक 'पवित्र दायित्व' है। एक खास मामले में, न्यायालय ने परिवार न्यायालय को निर्देश दिया कि वह एक बैंक कर्मचारी के सकल वेतन से भरण-पोषण के लिए 25% कटौती का आदेश दे। यह आदेश ₹19,000 प्रति माह के पहले के भरण-पोषण के फैसले को संशोधित करता है।

  • न्यायिक सिद्धांत

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पति के परिवार का भरण-पोषण करने के कर्तव्य को 'पवित्र दायित्व' बताया। न्यायालय ने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय और प्राचीन मनुस्मृति दोनों का हवाला दिया।

  • वित्तीय मानदंड

    न्यायालय ने भरण-पोषण कटौती के लिए पति के सकल वेतन का 25% एक मानदंड के रूप में तय किया। न्यायालय ने स्वैच्छिक ऋण चुकौती पर आधारित तर्कों को खारिज कर दिया।

  • प्रवर्तन तंत्र

    उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय को निर्देश दिया कि वह पति के बैंक नियोक्ता को सीधे वेतन कटौती करके पत्नी के खाते में राशि हस्तांतरित करने का आदेश जारी करे।

2याद रखने वाले तथ्य

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3उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

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4विस्तृत विश्लेषण

संदर्भ / पृष्ठभूमि

भारत में भरण-पोषण कानून, मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 और विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत, आश्रितों को बेसहारा होने से रोकने का लक्ष्य रखते हैं। न्यायालयों ने ऐतिहासिक रूप से इन प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की है। अंजू गर्ग बनाम दीपक कुमार गर्ग मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के फैसले ने पति के दायित्व को मजबूत किया, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब एक सामाजिक-धार्मिक पाठ, मनुस्मृति का संदर्भ देकर विस्तृत किया है। यह कानूनी जनादेश में एक सांस्कृतिक आयाम जोड़ता है।

मुख्य विश्लेषण और निहितार्थ

यह फैसला कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, यह भरण-पोषण के लिए एक स्पष्ट मात्रात्मक मानदंड (सकल वेतन का 25%) स्थापित करता है, जो निचली अदालतों को एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि ऋण चुकौती जैसी स्वैच्छिक वित्तीय प्रतिबद्धताएं, खासकर वे जिनसे संपत्ति बनती है, भरण-पोषण के लिए मानी गई आय को पर्याप्त रूप से कम नहीं करनी चाहिए। यह बिंदु सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों में भी दोहराया गया है। तीसरा, और सबसे उल्लेखनीय रूप से, न्यायालय ने मनुस्मृति का संदर्भ दिया है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह बाध्यकारी कानून नहीं है। यह आधुनिक कानूनी ढांचे के भीतर पारंपरिक मानदंडों की न्यायिक मान्यता को दर्शाता है। यह समकालीन धर्मनिरपेक्ष न्यायशास्त्र में प्राचीन ग्रंथों के उपयोग पर बहस छेड़ सकता है।

भविष्य की संभावना / आगे का रास्ता

यह फैसला भरण-पोषण की राशि तय करने में अन्य उच्च न्यायालयों और निचली परिवार अदालतों को प्रभावित कर सकता है, जिससे 25% मानदंड मानकीकृत हो सकता है। हालांकि, मनुस्मृति के संदर्भ को किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत को बढ़ावा देने के आधार पर उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। यह मामला मुकदमेबाजी को कम करने और आश्रितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में भरण-पोषण गणना में स्पष्ट और अधिक समान दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।

5पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए ज़रूरी किताबी जानकारी

धारा 125 CrPC
दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक प्रावधान जो उन पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का प्रावधान करता है जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होता है।
मनुस्मृति
हिंदू धर्म के कई धर्मशास्त्रों में से एक प्राचीन कानूनी ग्रंथ, जिसे पारंपरिक रूप से ऋषि मनु के शब्द माना जाता है। यह सामाजिक आचरण, कानून और कर्तव्यों से संबंधित है। यह आधुनिक भारत में कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ नहीं है।
आपराधिक पुनरीक्षण याचिका
निचली अदालत द्वारा कानून के आवेदन में संभावित त्रुटि को ठीक करने के लिए, तथ्यों को फिर से कोशिश किए बिना, एक उच्च न्यायालय द्वारा मामले की न्यायिक पुनरीक्षण। यह अपील नहीं, बल्कि एक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
1866 में स्थापित, यह भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। इसकी प्रधान पीठ प्रयागराज (इलाहाबाद) में है और लखनऊ में एक स्थायी पीठ है। इसका उत्तर प्रदेश राज्य पर क्षेत्राधिकार है।

6परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • डेटा: 25% - भरण-पोषण कटौती के लिए आदेशित सकल वेतन का प्रतिशत।
  • नोडल निकाय: परिवार न्यायालय (कानपुर नगर) और पुनरीक्षण प्राधिकरण के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
  • कानूनी बिंदु: उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय का मामला - अंजू गर्ग बनाम दीपक कुमार गर्ग (2022)।

गलती मत करना!

वे मनुस्मृति की 'बाध्यकारी' प्रकृति के बारे में पूछ सकते हैं। इसमें यह सुझाव देना एक जाल है कि यह कानून का स्रोत है। सही बात यह है कि न्यायालय ने इसे एक सामाजिक-कानूनी अवधारणा के संदर्भ के रूप में उद्धृत किया, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे बाध्यकारी कानून घोषित नहीं किया।

मुख्य परीक्षा के उत्तर में लिखें

'पवित्र दायित्व', व्यक्तिगत कानून और धर्मनिरपेक्ष CrPC प्रावधानों का प्रतिच्छेदन, सामाजिक न्याय में न्यायिक सक्रियता

7अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    किस उच्च न्यायालय ने पति के परिवार का भरण-पोषण करने के कर्तव्य के संबंध में मनुस्मृति का हवाला देते हुए फैसला सुनाया?

  2. Q2कठिन

    खबर में उल्लिखित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.न्यायालय ने मनुस्मृति को भारत में भरण-पोषण कानूनों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी स्रोत घोषित किया।
    2. 2.न्यायालय ने निर्देश दिया कि पति के सकल वेतन का 25%, आयकर घटाने के बाद, भरण-पोषण के लिए काटा जाए।
    3. 3.फैसले में 2022 के सर्वोच्च न्यायालय के मामले, अंजू गर्ग बनाम दीपक कुमार गर्ग का संदर्भ दिया गया।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पति के सकल वेतन का कितना प्रतिशत उसकी पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के लिए काटने का निर्देश दिया?

  4. Q4मध्यम

    भरण-पोषण के लिए पति की आय की गणना के संबंध में पत्नी के वकील द्वारा क्या एक प्रमुख कानूनी तर्क दिया गया था?

8सभी स्रोत

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