डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: सर्वोच्च न्यायालय ने DNPA द्वारा अधिनियम की धारा 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37, 44(3) को चुनौती देने पर केंद्र से जवाब मांगा
किस परीक्षा के लिए कितनी ज़रूरी
- UPSC8/10
- SSC7/10
1खबर एक नज़र में
सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) की कुछ धाराओं को दी गई कानूनी चुनौती पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि कुछ प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं और 'न्यूजरूम बंद कर सकते हैं'। इसमें नौ धाराओं और तीन संबंधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
संवैधानिक चुनौती
सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की प्रमुख धाराओं की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर कार्यवाही शुरू कर दी है।
प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी चिंता
समाचार प्रकाशकों का तर्क है कि डेटा प्रोसेसिंग और सहमति से जुड़े अधिनियम के प्रावधान पत्रकारिता के काम और प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
जांच के दायरे में विशिष्ट प्रावधान
DPDP अधिनियम की नौ विशिष्ट धाराएँ और इसके 2025 के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तीन नियम सीधे कानूनी चुनौती के दायरे में हैं।
2याद रखने वाले तथ्य
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3विस्तृत विश्लेषण
संदर्भ/पृष्ठभूमि
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, भारत का एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करना है। यह व्यक्तिगत निजता के अधिकारों और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाता है। इसे न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट सहित व्यापक विचार-विमर्श के बाद अधिनियमित किया गया था। हालांकि, इसके कार्यान्वयन ने विभिन्न हितधारकों, जिनमें मीडिया संगठन भी शामिल हैं, के बीच इसकी संभावित अतिरेक और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ाई हैं।
मुख्य विश्लेषण और निहितार्थ
21 प्रमुख समाचार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले DNPA द्वारा दी गई चुनौती डेटा निजता और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच एक महत्वपूर्ण तनाव को उजागर करती है। धारा 7 (नोटिस और सहमति), 17(2) (महत्वपूर्ण डेटा न्यासी के लिए अतिरिक्त दायित्व), और 44(3) (डेटा संरक्षण बोर्ड की शक्तियाँ) जैसे प्रावधानों को ऐसे बोझ के रूप में देखा जाता है जो खोजी पत्रकारिता और नियमित समाचार रिपोर्टिंग में बाधा डाल सकते हैं। यदि याचिकाकर्ताओं के दावों को बरकरार रखा जाता है, तो इससे अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन हो सकते हैं, जिससे भारत के डेटा शासन परिदृश्य को आकार मिलेगा। यह मामला संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ नए युग के डिजिटल कानूनों की व्याख्या करने में न्यायपालिका की भूमिका का भी परीक्षण करता है।
भविष्य की संभावनाएँ/आगे का रास्ता
सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी क्योंकि वे DPDP अधिनियम की व्याख्या के लिए एक मिसाल कायम करेंगी। केंद्र का जवाब निजता को अन्य अधिकारों के साथ संतुलित करने पर सरकार के रुख को स्पष्ट करेगा। परिणाम लंबित विनियमों और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के परिचालन दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। यह मामला डेटा संरक्षण को स्वतंत्र प्रेस जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर एक व्यापक वैश्विक विमर्श का हिस्सा है।
4पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए ज़रूरी किताबी जानकारी
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- भारतीय संसद का एक अधिनियम जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का प्रावधान करता है। यह व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)
- एक मौलिक अधिकार जो सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोई भी कानून जो इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है, उसे अनुच्छेद 19(2) के तहत शर्तों को पूरा करना होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति
- सर्वोच्च न्यायालय की विधायी अधिनियमों और केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति। यह संविधान की एक मूल विशेषता है।
5परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- कानूनी बिंदु: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- नोडल निकाय: डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA)
- डेटा: चुनौती दी गई विशिष्ट धाराएँ - 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37, 44(3)
गलती मत करना!
परीक्षक अधिनियम के वर्ष (2023, न कि 2022 या 2024) के बारे में पूछ सकते हैं, इसे पुराने 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019' के साथ भ्रमित कर सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि किस मौलिक अधिकार का कथित रूप से उल्लंघन किया गया है (अनुच्छेद 19 - भाषण की स्वतंत्रता, न कि अनुच्छेद 21 - निजता का अधिकार)।
मुख्य परीक्षा के उत्तर में लिखें
डेटा निजता बनाम प्रेस की स्वतंत्रताडिजिटल कानूनों की न्यायिक जांचडिजिटल युग में मौलिक अधिकारों का संतुलन
6अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
समाचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.DPDP अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका कई समाचार संगठनों के डिजिटल विंग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संघ द्वारा दायर की गई थी।
- 2.याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अधिनियम के प्रावधान अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- 3.सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को संवैधानिक चुनौती पर अपना जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि याचिकाकर्ता डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) है। कथन 2 गलत है; लेख में कहा गया है कि चुनौती प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव (अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा) पर आधारित है, न कि अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) पर। कथन 3 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा है। अतः विकल्प C सही है।
- Q2मध्यम
समाचार लेख के अनुसार, याचिका डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की कितनी विशिष्ट धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करती है?
व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से नौ धाराएँ सूचीबद्ध हैं: DPDP अधिनियम की 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37 और 44(3), जिन्हें DNPA ने असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। अन्य संख्याएँ संभावित भ्रामक विकल्प हैं।
- Q3मध्यम
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने DPDP अधिनियम के खिलाफ अपनी याचिका में प्राथमिक संवैधानिक चिंता क्या उठाई है?
व्याख्या: वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान द्वारा लेख में बताए गए मुख्य तर्क यह है कि प्रावधान 'न्यूजरूम बंद कर देंगे' और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। यह सीधे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार से संबंधित है। अन्य विकल्प, हालांकि संभावित चिंताएँ हैं, दिए गए पाठ में प्राथमिक संवैधानिक चुनौती के रूप में उजागर नहीं किए गए हैं।
7सभी स्रोत
मूल खबर27 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
