बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और बिना सहमति वाली आपत्तिजनक सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए भारत का प्रस्तावित नीतिगत ढाँचा

27 अक्टूबर 2026Hindustan3 मिनट3 प्रश्न

किस परीक्षा के लिए कितनी ज़रूरी

1खबर एक नज़र में

केंद्र सरकार ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और बिना सहमति वाली आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार से निपटने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे पर विचार कर रही है। इस ढांचे में मध्यस्थों पर उचित सावधानी बरतने की बाध्यताएँ लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री को अनिवार्य रूप से हटाना और अधिकारियों को रिपोर्ट करना शामिल है। सरकार इस उद्देश्य के लिए एक वैधानिक विधायी तंत्र पर भी विचार कर रही है।

  • विचाराधीन नीति

    सरकार ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री और वयस्कों से संबंधित बिना सहमति वाली आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए एक नई नीति पर काम कर रही है।

  • मध्यस्थ की जवाबदेही

    प्रस्तावित ढाँचा मध्यस्थों पर यह ज़िम्मेदारी डालेगा कि वे चिह्नित सामग्री को हटाएँ और अधिकारियों को उसके अपलोड होने की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करें।

  • वैधानिक तंत्र

    ऑनलाइन होने वाले ऐसे नुकसान से निपटने के लिए एक मज़बूत कानूनी आधार बनाने हेतु एक पूर्ण विधायी अधिनियम पर विचार किया जा रहा है।

2याद रखने वाले तथ्य

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3विस्तृत विश्लेषण

संदर्भ / पृष्ठभूमि

भारत में डिजिटल इकोसिस्टम में हानिकारक सामग्री, विशेष रूप से बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और रिवेंज पोर्न में वृद्धि देखी गई है। IT अधिनियम, 2000 और POCSO अधिनियम, 2012 जैसे मौजूदा कानूनों में प्रावधान हैं, लेकिन प्रवर्तन और मध्यस्थों की जवाबदेही लगातार चुनौतियाँ रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यौन रूप से आपत्तिजनक सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए सख्त विनियमन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

मुख्य विश्लेषण और निहितार्थ

प्रस्तावित ढाँचा ऑनलाइन मध्यस्थों के सक्रिय और निवारक विनियमन की ओर एक बदलाव का संकेत देता है। उन्हें न केवल सामग्री हटाने बल्कि उसके स्रोत की रिपोर्ट करने के लिए भी बाध्य करके, इसका उद्देश्य एक पता लगाने योग्य तंत्र बनाना है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT सेवाओं के संचालन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे निजता, एन्क्रिप्शन और ऐसी निगरानी की व्यावहारिक व्यवहार्यता पर बहस छिड़ सकती है। यह तीसरे पक्ष की शिकायतों को भी स्वीकार करता है, जिससे शिकायत निवारण का दायरा केवल पीड़ित तक ही सीमित नहीं रहता।

भविष्य की संभावनाएँ / आगे का रास्ता

अगला कदम संसद में एक वैधानिक विधेयक का निर्माण और उसे पेश करना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई को चार सप्ताह के लिए स्थगित करने से पता चलता है कि न्यायालय सरकार को अपने विधायी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए समय दे रहा है। चुनौती यह होगी कि उपयोगकर्ता सुरक्षा की अनिवार्यता को निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित किया जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मध्यस्थों पर प्रस्तावित बाध्यताएँ तकनीकी रूप से सुदृढ़ और लागू करने योग्य हों।

4पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए ज़रूरी किताबी जानकारी

मध्यस्थ
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार, एक मध्यस्थ कोई भी ऐसी इकाई है जो दूसरों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करती है, संग्रहीत करती है या प्रसारित करती है। इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब-होस्टिंग सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
POCSO अधिनियम, 2012
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने के लिए एक व्यापक कानून है। यह कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है और त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है।
भारत के सॉलिसिटर जनरल
भारत के सॉलिसिटर जनरल देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

5परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • नोडल निकाय: इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)
  • कानूनी बिंदु: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत मध्यस्थ की जवाबदेही
  • नीतिगत उद्देश्य: बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और बिना सहमति वाली आपत्तिजनक सामग्री का मुकाबला करना

गलती मत करना!

परीक्षक अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की भूमिकाओं को लेकर भ्रमित कर सकते हैं, या बाल पोर्नोग्राफी पर POCSO अधिनियम के प्रावधानों बनाम मध्यस्थ की जवाबदेही पर IT अधिनियम के प्रावधानों के बारे में पूछ सकते हैं। वे नीति के 'लागू' होने के बारे में एक बयान भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि यह केवल 'विचाराधीन' है।

मुख्य परीक्षा के उत्तर में लिखें

“सक्रिय मध्यस्थ उचित सावधानी”, “डिजिटल सुरक्षा को मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित करना”, “ऑनलाइन नुकसान के लिए वैधानिक ढाँचा”

6अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1कठिन

    सर्वोच्च न्यायालय में चर्चा किए गए प्रस्तावित नीतिगत ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.इसका उद्देश्य केवल बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को संबोधित करना है, न कि वयस्कों से संबंधित सामग्री को।
    2. 2.यह आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और उसके अपलोड होने की रिपोर्ट करने के लिए मध्यस्थों को ज़िम्मेदार बनाने का प्रस्ताव करता है।
    3. 3.इस ढांचे को एक वैधानिक विधायी तंत्र के स्थान पर माना जा रहा है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  2. Q2मध्यम

    OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यौन रूप से आपत्तिजनक सामग्री की स्ट्रीमिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कितने सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी?

  3. Q3मध्यम

    समाचार लेख के अनुसार, ऑनलाइन यौन शोषण सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत ढांचे की एक प्रमुख प्रस्तावित विशेषता क्या है?

7सभी स्रोत

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वर्तमान संदर्भ: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 27 अक्टूबर, 2026 को CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की सर्वोच्च न्यायालय पीठ को सूचित किया।

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मुख्य निर्देश निकाय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

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Dainik BhaskarHindustan2 स्रोत
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