राजव्यवस्था

यूपी सरकार ने हिंसक सत्ता परिवर्तन के पैरोकारों को सरकारी नौकरियों से रोका; 21 साल के बाद 3 साल तक चरित्र सत्यापन

29 अक्टूबर 20262 मिनट2 स्रोत4 प्रश्नखबर 21 / 39

प्रिलिम्स के लिए: चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19), स्थानीय खुफिया इकाई (LIU), नोडल विभाग, प्रमुख अधिकारी, पृष्ठभूमि जांच अवधि, रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा, न्यायिक संदर्भ

मेन्स के लिए: राज्य की सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता; अनुच्छेद 19 के तहत उचित प्रतिबंध; सार्वजनिक रोज़गार मानदंडों में निष्पक्षता

स्रोत:HindustanDainik Bhaskar

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनके तहत, हिंसक सत्ता परिवर्तन की वकालत करने या उसमें शामिल पाए जाने पर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य माना जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत जारी यह नीति, 21 वर्ष की आयु के बाद की गतिविधियों के लिए 3 साल की पृष्ठभूमि की जांच अनिवार्य करती है और इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

सारांश

  • यूपी सरकार के नए दिशानिर्देश 'हिंसक सत्ता परिवर्तन' की वकालत करने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के रोज़गार के लिए अयोग्य ठहराते हैं।
  • चरित्र सत्यापन में उम्मीदवार के 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद के पिछले 3 वर्षों की गतिविधियों की जांच की जाएगी। पुलिस/स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) से 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट अपेक्षित है।
  • नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग द्वारा तैयार की गई यह नीति स्व-घोषणा के आधार पर अनंतिम नियुक्ति की अनुमति देती है, लेकिन गलत जानकारी देने पर सेवा समाप्ति अनिवार्य करती है।

मुख्य बातें

  • 'सत्ता परिवर्तन' के लिए नौकरी पर रोक

    यूपी सरकार ने हिंसक सत्ता परिवर्तन की वकालत करने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए अयोग्य ठहराया है।

  • 3 साल की जांच का नियम

    चरित्र सत्यापन में उम्मीदवार के 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद के पिछले 3 वर्षों की गतिविधियों की जांच की जाएगी।

  • राजनीतिक प्रतिक्रिया

    विपक्षी दलों सपा और कांग्रेस ने इस आदेश की आलोचना करते हुए इसे असहमति को दबाने का प्रयास बताया है।

संदर्भ/पृष्ठभूमि

यह नीति सार्वजनिक रोज़गार मानदंडों पर कड़ी निगरानी के माहौल में उभरी है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्देशों का पालन करती है। ऐतिहासिक रूप से, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन एक मानक प्रक्रिया रही है, लेकिन यह राज्य के हिंसक तख्तापलट की वकालत करने वाली राजनीतिक गतिविधियों से पात्रता को स्पष्ट रूप से जोड़कर एक महत्वपूर्ण विस्तार को चिह्नित करती है। यह सार्वजनिक सेवा में प्रवेश के लिए मानदंडों को कड़ा करने की सरकारों की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

मुख्य विश्लेषण और निहितार्थ

यह आदेश अयोग्यता का एक ठोस नया आधार प्रस्तुत करता है: हिंसक साधनों से मौजूदा व्यवस्था को बदलने का लक्ष्य रखने वाले संगठनों की सदस्यता या उनमें संलिप्तता। 21 वर्ष के बाद की 3 साल की जांच की अवधि युवा सक्रियता को लक्षित करती है। हालांकि यह केवल राजनीतिक विचारधारा या लंबित FIR के आधार पर अयोग्यता के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, 'हिंसक साधनों' और 'सत्ता परिवर्तन' की अस्पष्ट परिभाषा व्यक्तिपरक अनुप्रयोग का कारण बन सकती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(c) के तहत असहमति और संगठन के संवैधानिक अधिकारों के साथ संतुलित करने के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।

भविष्य की संभावनाएं/आगे का रास्ता

यह नीति अस्पष्टता और मौलिक अधिकारों के संभावित उल्लंघन के आधार पर कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकती है। इसका कार्यान्वयन पुलिस/LIU रिपोर्टों की निष्पक्षता और जिला मजिस्ट्रेट की समीक्षा प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। यह विवाद सार्वजनिक रोज़गार नीतियों में स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ मानदंडों की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो राज्य की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों की रक्षा करते हैं। इसके लिए संभवतः विधायी समर्थन या सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों की आवश्यकता होगी।

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पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए ज़रूरी किताबी जानकारी

चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन
सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले उम्मीदवार की पृष्ठभूमि, आपराधिक रिकॉर्ड और सामान्य आचरण की जांच के लिए पुलिस या खुफिया एजेंसियों द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया। यह लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक मानक प्रक्रिया है।
मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19)
भारतीय संविधान का वह भाग जो भाषण और अभिव्यक्ति (19(1)(a)), सभा (19(1)(b)), संगठन (19(1)(c)), आवागमन (19(1)(d)), निवास (19(1)(e)), और पेशे (19(1)(g)) जैसी स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। ये अधिकार संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हितों में उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।
स्थानीय खुफिया इकाई (LIU)
जिला स्तर पर एक विशेष पुलिस विंग जो कानून और व्यवस्था, अपराध और विध्वंसक गतिविधियों से संबंधित स्थानीय खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए ज़िम्मेदार है। वे संवेदनशील नियुक्तियों के लिए पृष्ठभूमि सत्यापन में सहायता करते हैं।

याद रखने वाले तथ्य

कार्ड दबाएँ और जवाब देखें। पहले खुद याद करने की कोशिश करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • डेटा: 21 वर्ष की आयु के बाद 3 साल की पृष्ठभूमि जांच अवधि।
  • नोडल निकाय: नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, यूपी।
  • कानूनी बिंदु: 'हिंसक सत्ता परिवर्तन' की वकालत करने के लिए अयोग्यता, न कि केवल राजनीतिक विचारधारा के लिए।

गलती मत करना!

वे आपको 'हिंसक सत्ता परिवर्तन' को 'किसी भी राजनीतिक विरोध' या 'असहमति' से बदलकर भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। मुख्य अंतर व्यवस्था को बदलने के लिए 'हिंसक साधनों' की वकालत करना है, न कि शांतिपूर्ण विरोध।

मुख्य परीक्षा के उत्तर में लिखें

  • राज्य की सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 19 के तहत उचित प्रतिबंध
  • सार्वजनिक रोज़गार मानदंडों में निष्पक्षता

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    उत्तर प्रदेश सरकार के किस विभाग ने सीधी भर्ती में चरित्र सत्यापन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं?

  2. Q2कठिन

    सार्वजनिक रोज़गार पर यूपी सरकार के नए दिशानिर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.संगठनों के माध्यम से हिंसक सत्ता परिवर्तन की वकालत करने वाले व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य होंगे।
    2. 2.चरित्र सत्यापन उम्मीदवार के 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद के पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड की जांच करेगा।
    3. 3.उम्मीदवार के खिलाफ केवल एक FIR दर्ज होने से वह स्वतः ही नियुक्ति के लिए अयोग्य हो जाता है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    यूपी सरकार के नए दिशानिर्देशों के तहत 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार के रिकॉर्ड की कितने वर्षों तक जांच की जाएगी?

  4. Q4मध्यम

    सरकारी नौकरियों के लिए चरित्र सत्यापन पर उत्तर प्रदेश सरकार के नए दिशानिर्देशों के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. नोडल विभाग क्या है?

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश

2. प्रमुख अधिकारी क्या है?

एम. देवराज, प्रमुख सचिव

3. पृष्ठभूमि जांच अवधि क्या है?

21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3 साल

4. रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा क्या है?

पुलिस/स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) के लिए 30 दिन

5. न्यायिक संदर्भ क्या है?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद जारी दिशानिर्देश

6. छूट का प्रावधान क्या है?

केवल राजनीतिक विचारधारा या केवल FIR दर्ज होने के आधार पर अयोग्यता नहीं

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