राजव्यवस्था

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया; अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी को

5 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 18 / 85

प्रिलिम्स के लिए: मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), अर्हता तिथि, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO), नोडल निकाय, कानूनी आधार, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

मेन्स के लिए: निर्वाचन की शुचिता, समावेशी मतदाता पंजीकरण, मताधिकार से वंचित होने के खिलाफ सुरक्षा, स्वैच्छिक आधार जोड़ना, बूथ लेवल एजेंट (BLA)

स्रोत:HindustanHindustan

चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का आदेश दिया है। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 रखी गई है और अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। इसका मकसद है कि कोई पात्र नागरिक सूची से बाहर न रहे। इसमें युवाओं, पहली बार मतदान करने वालों और कमज़ोर वर्गों पर खास ध्यान दिया जाएगा, और मनमाने ढंग से नाम हटाने के खिलाफ सुरक्षा उपाय मज़बूत किए गए हैं।

सारांश

  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, मिज़ोरम, ओडिशा और सिक्किम में SIR का आदेश दिया गया है।
  • मतदाता पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 है; अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
  • जो लोग 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष के होंगे, उनके अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
  • फॉर्म 6 और 8 में आधार संख्या देना स्वैच्छिक है; आधार उपलब्ध न होना आवेदन खारिज करने या नाम हटाने का आधार नहीं हो सकता।
  • सुरक्षा उपायों में नाम हटाने से पहले अनिवार्य मौके पर सत्यापन, मतदाता को व्यक्तिगत नोटिस और दावे-आपत्तियों के प्रकाशन के बाद सात दिन का स्पष्ट अंतराल शामिल है।

मुख्य बातें

  • 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का आदेश

    ECI ने अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, मिज़ोरम, ओडिशा और सिक्किम में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया है।

  • मनमाने ढंग से नाम हटाने के खिलाफ सुरक्षा उपाय

    किसी नाम को हटाने का फैसला लेने से पहले अनिवार्य मौके पर सत्यापन, मतदाता को व्यक्तिगत नोटिस, और सूचियों के प्रकाशन के बाद सात दिन का अंतराल रखा गया है।

  • ऑनलाइन और अग्रिम पंजीकरण

    आवेदन मतदाता सेवा पोर्टल या ECINET ऐप से ऑनलाइन दिए जा सकते हैं; 2027 की बाद की तिमाहियों में 18 वर्ष पूरे करने वालों के अग्रिम आवेदन स्वीकार होंगे।

पृष्ठभूमि

आयोग का SIR आदेश मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के कथित आरोपों पर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच आया है। विपक्षी दल नाम हटाने के पैमाने और प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि असली मतदाता मताधिकार से वंचित हो रहे हैं। आयोग ने इससे पहले 29 सितंबर 2026 को पात्र नागरिकों, खासकर सूची से छूटे लोगों और पहली बार मतदान करने वालों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए थे।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

इस आदेश के साथ जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चल रही है या हाल में पूरी हुई है, उनकी कुल संख्या 16 हो गई है। आयोग ने प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय मज़बूत किए हैं: मौके पर सत्यापन, व्यक्तिगत नोटिस और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) की सुनवाई के बिना कोई नाम नहीं हटेगा, और आदेश ECINET मंच पर अपलोड होंगे। एक बड़ा सुरक्षा उपाय यह है कि किसी मतदान केंद्र पर प्रस्तावित नाम विलोपन कुल मतदाताओं के 2% से अधिक हों, या एक व्यक्ति पांच से अधिक मामलों में आपत्ति दर्ज करे, तो ERO को ऐसे मामलों की व्यक्तिगत रूप से दोबारा जांच करनी होगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार देना स्वैच्छिक है, जो विपक्ष की एक प्रमुख चिंता का जवाब है।

आगे की राह

SIR प्रक्रिया 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरी होगी। जिन राज्यों में SIR चल रहा है या हाल में पूरा हुआ है (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना), उनके लिए अलग कार्यक्रम घोषित होगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए पुनरीक्षण का कार्यक्रम मौसम को देखते हुए बाद में घोषित होगा। विशेष शिविरों के ज़रिए हाशिए पर रहे वर्गों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और PVTG को जोड़ने पर आयोग का ध्यान समावेशी पंजीकरण के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
निर्वाचन आयोग द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय-सीमा के भीतर मतदाता सूची को अद्यतन और सही करने की केंद्रित प्रक्रिया, जिसमें गहन मौके पर सत्यापन और जनभागीदारी शामिल होती है।
अर्हता तिथि
वह तिथि (आमतौर पर हर साल 1 जनवरी) जिसके आधार पर मतदाता पंजीकरण के लिए आयु तय की जाती है। इस तिथि को या इससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग पंजीकरण के पात्र हैं।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
वह अधिनियम जो लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण से जुड़े प्रावधान करता है।
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO)
आयोग द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त अधिकारी, जो उस क्षेत्र की मतदाता सूची की तैयारी और पुनरीक्षण के लिए ज़िम्मेदार होता है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • इन आंकड़ों पर ध्यान दें: 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR; अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027; अंतिम सूची 21 जनवरी 2027
  • इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
  • इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21

यह गलती न करें!

परीक्षक 'विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)' को 'सारांश पुनरीक्षण' या 'सतत पुनरीक्षण' से भ्रमित कर सकते हैं। वे तिथियां भी बदल सकते हैं (जैसे अंतिम सूची 30 नवंबर को बताना, जबकि वह 21 जनवरी है) या ऐसे राज्य शामिल कर सकते हैं जहां SIR चल रहा है पर नया आदेश नहीं दिया गया।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • निर्वाचन की शुचिता, समावेशी मतदाता पंजीकरण, मताधिकार से वंचित होने के खिलाफ सुरक्षा, स्वैच्छिक आधार जोड़ना, बूथ लेवल एजेंट (BLA)

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1मध्यम

    जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की किस धारा के तहत निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का आदेश देता है?

  2. Q2मध्यम

    मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.इस SIR में मतदाता पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 है।
    2. 2.मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 और 8 में आधार संख्या देना अनिवार्य है।
    3. 3.अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी मतदान केंद्र पर अधिकतम कितने मतदाता हो सकते हैं?

  4. Q4मध्यम

    मतदाता पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन पर ECI के निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) क्या है?

SIR निर्वाचन आयोग की एक केंद्रित और निश्चित समय-सीमा वाली प्रक्रिया है, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की मतदाता सूची को गहन मौके पर सत्यापन और जनभागीदारी से अद्यतन और सही किया जाता है।

2. नवीनतम SIR आदेश में कौन-से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं?

SIR अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, मिज़ोरम, ओडिशा और सिक्किम में लागू किया गया है।

3. इस SIR में मतदाता पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि क्या है?

अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 है, यानी इस तिथि को या इससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग पंजीकरण करा सकते हैं।

4. क्या मतदाता पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य है?

नहीं, फॉर्म 6 और 8 में आधार संख्या देना स्वैच्छिक है और इसका उपलब्ध न होना आवेदन खारिज करने या नाम हटाने का आधार नहीं हो सकता।

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