राजव्यवस्था

पंचायत चुनावों के लिए दो-बच्चा मानदंड पर जावेद फैसले (2003) को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी पीठ के पास भेजा

6 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 3 / 77

प्रिलिम्स के लिए: कुल प्रजनन दर (TFR), प्रतिस्थापन स्तर, प्रजनन स्वायत्तता, चुनाव लड़ने का अधिकार, भेजा गया मामला, भारत की वर्तमान TFR, प्रतिस्थापन स्तर पर TFR, उठाए गए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

मेन्स के लिए: प्रजनन स्वायत्तता, जनसांख्यिकीय लाभांश, लैंगिक न्याय, संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता, पुराने कानूनों की न्यायिक समीक्षा

स्रोत:Indian ExpressIndian Express

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने 2003 के जावेद फैसले को, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने को सही माना गया था, पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ के पास भेजा है। अदालत ने जनसांख्यिकीय बदलावों (भारत की कुल प्रजनन दर अब 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है) और प्रजनन स्वायत्तता, लैंगिक प्रभाव तथा ज़मीनी स्तर के प्रतिनिधियों पर इस कानून के असमान बोझ की चिंताओं के आधार पर यह कदम उठाया है।

सारांश

  • सर्वोच्च न्यायालय ने 2003 के जावेद बनाम हरियाणा राज्य फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजा है और पंचायत चुनावों के लिए दो-बच्चा अयोग्यता कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया है।
  • भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2003 के 3.0 से घटकर 1.9 रह गई है (जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है), जिससे इन कानूनों के पीछे जनसंख्या नियंत्रण का तर्क कमज़ोर पड़ता है।
  • अदालत ने कहा कि ऐसे कानून महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, प्रजनन स्वायत्तता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच एक 'अनुचित विकल्प' थोपते हैं, और ये केवल स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों पर लागू होते हैं, संसद या राज्य विधानमंडलों पर नहीं।

मुख्य बातें

  • जावेद फैसले की समीक्षा

    2003 के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को, जिसमें पंचायत चुनावों के लिए दो-बच्चा अयोग्यता को सही ठहराया गया था, पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ के पास भेजा गया है।

  • जनसांख्यिकीय बदलाव

    भारत की TFR 3.0 (2003) से घटकर अब 1.9 रह गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का तर्क कमज़ोर पड़ गया है।

  • लैंगिक प्रभाव

    अदालत ने कहा कि दो-बच्चा मानदंड महिलाओं को असमान रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जबरन गर्भपात और गर्भवती महिलाओं को छोड़ देने जैसी स्थितियां बनती हैं, और यह अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता का उल्लंघन है।

पृष्ठभूमि

यह मामला महाराष्ट्र की ककोडा ग्राम पंचायत की सरपंच चुनी गईं मंगला भीमराव इंगले से शुरू हुआ, जिन्हें 2022 में तीन बच्चे होने के कारण महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j-1) के तहत अयोग्य ठहराया गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस अयोग्यता को बरकरार रखा, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील हुई। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया कि वह मूल दो-बच्चा मानदंड की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

सर्वोच्च न्यायालय का जावेद फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्णय तीन कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, आंकड़े बताते हैं कि भारत की TFR प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण का तर्क पुराना पड़ गया है। दूसरा, अदालत ने कहा कि ऐसे कानून केवल पंचायत प्रतिनिधियों पर लागू होते हैं, सांसदों या विधायकों पर नहीं, जिससे भेदभाव के सवाल उठते हैं। तीसरा, अदालत ने माना कि कानून प्रजनन स्वायत्तता (अनुच्छेद 21) और राजनीतिक भागीदारी के बीच चुनाव थोपता है, और इसका महिलाओं पर दर्ज नकारात्मक प्रभाव है।

कानूनी और संवैधानिक आयाम

जावेद फैसले (2003) ने दो-बच्चा मानदंड को परिवार नियोजन के लिए एक वैध विधायी उपाय माना था और अनुच्छेद 14, 21 के तहत दी गई चुनौतियों को, तथा चुनाव लड़ने के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने के तर्क को खारिज कर दिया था। वर्तमान पीठ ने इस तर्क पर सवाल उठाया है, यह कहते हुए कि प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक पहलू है और यह कानून केवल स्थानीय निकायों पर लागू होना 'पूर्वाग्रह से भरा' है। अदालत ने 2009 के पंचायती राज मंत्रालय के एक अध्ययन का भी हवाला दिया, जिसमें जबरन गर्भपात और गर्भवती महिलाओं को छोड़ देने के मामले दर्ज हैं।

आगे की राह

इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए बड़ी पीठ के पास भेजा गया है। यदि अदालत जावेद फैसले को रद्द करती है या उसमें संशोधन करती है, तो कम से कम छह राज्यों (महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश) के ऐसे ही कानूनों पर असर पड़ सकता है। अदालत ने यह संकेत भी दिया है कि बदली जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के आलोक में विधानमंडलों को ऐसे कानूनों पर फिर से विचार करने की ज़रूरत पड़ सकती है।

दो-बच्चा मानदंड – जावेद (2003) बनाम वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय दृष्टिकोण

पहलूजावेद (2003)वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय दृष्टिकोण (2026)
तर्कचुनावी अयोग्यता के ज़रिए जनसंख्या नियंत्रणजनसांख्यिकीय बदलाव से यह पुराना हो गया है
TFR3.01.9 (प्रतिस्थापन 2.1 से नीचे)
अनुच्छेद 21कोई उल्लंघन नहीं – चुनाव लड़ने का अधिकार वैधानिक हैप्रजनन स्वायत्तता अनुच्छेद 21 का एक पहलू है
लैंगिक प्रभावपुरुषों और महिलाओं पर समान रूप से लागूपितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को असमान रूप से नुकसान
दायरापंचायत चुनावों के लिए वैधकेवल स्थानीय निकायों पर, संसद/विधानमंडलों पर नहीं – भेदभावपूर्ण

हरियाणा से जुड़ाव

हरियाणा की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:HPSC HCS 7/10

राजस्थान की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:RPSC RAS 7/10

मध्य प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:MPPSC 7/10

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

कुल प्रजनन दर (TFR)
वर्तमान आयु-विशिष्ट प्रजनन दरों के आधार पर एक महिला अपने जीवनकाल में औसतन जितने बच्चे पैदा करेगी, वह संख्या। 2.1 की TFR को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है, जिस पर जनसंख्या ठीक अपनी जगह ले लेती है।
प्रतिस्थापन स्तर
वह TFR जिस पर जनसंख्या का आकार स्थिर रहता है, विकसित देशों में आम तौर पर प्रति महिला 2.1 बच्चे, जिसमें मृत्यु दर और लिंगानुपात को भी गिना जाता है।
प्रजनन स्वायत्तता
व्यक्तियों का अपने प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े फैसले, जिनमें बच्चों की संख्या और अंतराल शामिल हैं, स्वतंत्र रूप से लेने का अधिकार, जबरदस्ती या भेदभाव से मुक्त।
चुनाव लड़ने का अधिकार
भारतीय संवैधानिक कानून में चुनाव लड़ने का अधिकार वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं, और इस पर उचित विधायी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • इस आंकड़े पर ध्यान दें: 2026 में भारत की TFR 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है; 2003 में TFR 3.0 थी
  • इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003); अनुच्छेद 21 (प्रजनन स्वायत्तता); अनुच्छेद 14; महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j-1)

यह गलती न करें!

परीक्षक पूछ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जावेद फैसले को रद्द किया या केवल बड़ी पीठ को भेजा। यह बड़ी पीठ को भेजा गया है, रद्द नहीं किया गया। वे जावेद (दो-बच्चा मानदंड को सही ठहराया गया) को वर्तमान घटनाक्रम से भ्रमित भी कर सकते हैं। एक और भ्रम: दो-बच्चा मानदंड केवल पंचायत/स्थानीय निकाय चुनावों पर लागू होता है, संसद या राज्य विधानमंडल के चुनावों पर नहीं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • प्रजनन स्वायत्तता, जनसांख्यिकीय लाभांश, लैंगिक न्याय, संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता, पुराने कानूनों की न्यायिक समीक्षा

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    प्रजनन स्वायत्तता के आधार पर दो-बच्चा अयोग्यता मानदंड पर सवाल उठाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक अनुच्छेद का सहारा लिया?

  2. Q2कठिन

    सर्वोच्च न्यायालय की पंचायत चुनावों के लिए दो-बच्चा मानदंड पर हालिया टिप्पणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.सर्वोच्च न्यायालय ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य में दो-बच्चा अयोग्यता कानून को रद्द कर दिया था।
    2. 2.भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) प्रतिस्थापन स्तर से नीचे चली गई है।
    3. 3.अदालत ने कहा कि दो-बच्चा मानदंड संसद और राज्य विधानमंडल के उम्मीदवारों पर भी समान रूप से लागू होता है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी में बताई गई भारत की वर्तमान कुल प्रजनन दर (TFR) क्या है?

  4. Q4मध्यम

    पंचायत चुनावों के लिए दो-बच्चा अयोग्यता कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से कौन-सी संवैधानिक चिंता उठाई है?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामला किस बारे में है?

यह 2003 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जिसने उन कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था जो दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराते हैं।

2. सर्वोच्च न्यायालय ने जावेद फैसले को बड़ी पीठ के पास क्यों भेजा है?

क्योंकि भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति में काफी बदलाव आया है: कुल प्रजनन दर 2003 के 3.0 से घटकर 1.9 रह गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, और अदालत ने ऐसे कानूनों के प्रजनन स्वायत्तता और लैंगिक प्रभाव पर भी चिंता जताई।

3. किन राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दो-बच्चा अयोग्यता कानून हैं?

महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पंचायत या स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ऐसे कानून हैं।

4. कुल प्रजनन दर का प्रतिस्थापन स्तर क्या है?

प्रतिस्थापन स्तर TFR 2.1 है, जिस पर जनसंख्या समय के साथ ठीक अपनी जगह ले लेती है।

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