प्रिलिम्स के लिए: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, हिरासत में मौत, राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC), हिरासत में मौत के लिए मुआवज़ा, स्थायी दिव्यांगता (≥50%) के लिए मुआवज़ा, स्थायी दिव्यांगता (<50%) के लिए मुआवज़ा, नोडल विभाग, वर्तमान संदर्भ
मेन्स के लिए: पुलिस कदाचार के लिए वित्तीय निवारक; अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य के दायित्व का निर्धारण; नीति निर्माण की ओर ले जाने वाला न्यायिक सक्रियता
स्रोत:
चर्चा में क्यों?
महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा मंज़ूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र के गृह विभाग ने हिरासत में हुई मौतों और प्रताड़ना के पीड़ितों के लिए एक नई मुआवज़ा नीति की घोषणा की। यह नीति पुलिस की मारपीट या प्रशासनिक लापरवाही के कारण हिरासत में हुई मौतों के लिए ₹5 लाख और हिरासत में प्रताड़ना से स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹4 लाख तक का मुआवज़ा अनिवार्य करती है। यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2014 के निर्देश के बाद किया गया है।
सारांश
- महाराष्ट्र गृह विभाग ने हिरासत में हुई मौतों और प्रताड़ना के पीड़ितों के लिए मुआवज़ा नीति की घोषणा की।
- मुआवज़े की राशि: हिरासत में हुई मौतों के लिए ₹5 लाख, स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹4 लाख तक (50% से कम दिव्यांगता के लिए ₹2 लाख, 50% या उससे अधिक दिव्यांगता के लिए ₹4 लाख)।
- नीति में प्राकृतिक कारणों से होने वाली मौतें, संस्थागत लापरवाही के बिना होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, चिकित्सा उपचार से इनकार और भागने के प्रयासों के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं शामिल नहीं हैं।
मुख्य बातें
मुआवज़ा नीति
महाराष्ट्र ने हिरासत में हुई मौतों (₹5 लाख) और प्रताड़ना से हुई स्थायी दिव्यांगता (₹4 लाख तक) के लिए अनिवार्य मुआवज़ा तय किया।
अपवाद
नीति में प्राकृतिक कारणों से होने वाली मौतें, भागने के दौरान हुई दुर्घटनाएं, चिकित्सा उपचार से इनकार और संस्थागत लापरवाही के बिना होने वाली प्राकृतिक आपदाएं शामिल नहीं हैं।
पुलिस जवाबदेही
यदि आंतरिक जांच में पुलिसकर्मी मारपीट या लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं, तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
संदर्भ / पृष्ठभूमि
यह नीति एक याचिका पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2014 के निर्देश की सीधी प्रतिक्रिया है, जो पुलिस जवाबदेही को संबोधित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को उजागर करती है। यह हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी को औपचारिक रूप देती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का एक प्रमुख पहलू है।
मुख्य विश्लेषण और निहितार्थ
यह नीति हिरासत में हिंसा के लिए राज्य के दायित्व को निर्धारित करती है, जिससे पुलिस कदाचार के लिए वित्तीय निवारक स्थापित होता है। दिव्यांगता के लिए स्तरीय मुआवज़ा (50% से कम के लिए ₹2 लाख, 50% या उससे अधिक के लिए ₹4 लाख) एक चिकित्सा मूल्यांकन-आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। दोषी कर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामलों को अनिवार्य करना इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि मुआवज़ा आपराधिक दायित्व का स्थान नहीं लेता है।
भविष्य की संभावनाएं / आगे का रास्ता
नीति की प्रभावशीलता कठोर और निष्पक्ष आंतरिक जांच पर निर्भर करती है। यह अन्य राज्यों के लिए समान संरचित मुआवज़ा ढांचे को अपनाने के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है। दीर्घकालिक प्रभाव कार्यान्वयन और क्या यह हिरासत में हिंसा की घटनाओं को कम करता है, इस पर निर्भर करता है।
परीक्षक का दृष्टिकोण: कानूनी ढांचे से संबंध
यह समाचार सीधे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से जुड़ा है, जिसके तहत राज्य मानवाधिकार आयोग मुआवज़े की सिफारिश कर सकते हैं। यह गिरफ्तारी और हिरासत प्रक्रियाओं पर डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों से भी संबंधित है।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए ज़रूरी किताबी जानकारी
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार और यातना या क्रूर व्यवहार से सुरक्षा को शामिल करने के लिए की गई है।
- हिरासत में मौत
- किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जो पुलिस की हिरासत में या जेल में हो। यह पुलिस जवाबदेही और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय। यह राज्य के भीतर मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है और पीड़ितों को मुआवज़े की सिफारिश कर सकता है।
याद रखने वाले तथ्य
कार्ड दबाएँ और जवाब देखें। पहले खुद याद करने की कोशिश करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: हिरासत में मौत के लिए ₹5 लाख मुआवज़ा; यातना से 50% से कम दिव्यांगता के लिए ₹2 लाख, 50% या उससे अधिक दिव्यांगता के लिए ₹4 लाख।
- नोडल निकाय: महाराष्ट्र गृह विभाग।
- कानूनी बिंदु: नीति बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2014 के निर्देश पर आधारित है, जो अनुच्छेद 21 और मानवाधिकारों से जुड़ी है।
गलती मत करना!
परीक्षक किसी विशिष्ट दिव्यांगता प्रतिशत के लिए मुआवज़े की राशि के बारे में पूछ सकते हैं (उदाहरण के लिए, 60% दिव्यांगता के लिए ₹4 लाख मिलते हैं, ₹2 लाख नहीं)। वे यह भी पूछ सकते हैं कि कौन सी स्थितियां शामिल नहीं हैं, 'प्राकृतिक कारणों' या 'चिकित्सा उपचार से इनकार' जैसे अपवादों को ध्यान से पढ़ने का परीक्षण करते हुए।
मुख्य परीक्षा के उत्तर में लिखें
- पुलिस कदाचार के लिए वित्तीय निवारक
- अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य के दायित्व का निर्धारण
- नीति निर्माण की ओर ले जाने वाला न्यायिक सक्रियता
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
किस राज्य विभाग ने हिरासत में हुई मौतों और प्रताड़ना के पीड़ितों के लिए नई मुआवज़ा नीति की घोषणा की?
व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य गृह विभाग ने नई मुआवज़ा नीति की घोषणा की। राज्यों में गृह विभाग आमतौर पर पुलिस, कानून और व्यवस्था और जेलों के लिए ज़िम्मेदार होता है।
- Q2कठिन
हिरासत में हुई घटनाओं के लिए महाराष्ट्र की नई मुआवज़ा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह पुलिस की मारपीट के कारण हिरासत में हुई मौत के लिए ₹5 लाख का मुआवज़ा प्रदान करती है।
- 2.यह हिरासत में प्रताड़ना के कारण हुई किसी भी स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹4 लाख का मुआवज़ा प्रदान करती है।
- 3.यह नीति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर तैयार की गई थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 लेख के अनुसार सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि मुआवज़ा केवल 50% या उससे अधिक की दिव्यांगता के लिए ₹4 लाख है; 50% से कम के लिए, यह ₹2 लाख है। कथन 3 गलत है क्योंकि नीति सर्वोच्च न्यायालय के बजाय बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2014 के निर्देश पर आधारित है।
- Q3मध्यम
महाराष्ट्र की नई नीति के अनुसार, हिरासत में प्रताड़ना के कारण 40% स्थायी दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुआवज़े की राशि क्या है?
व्याख्या: सरकारी आदेश में निर्दिष्ट है कि 50% से कम स्थायी दिव्यांगता के लिए मुआवज़ा ₹2 लाख है। 50% या उससे अधिक की दिव्यांगता के लिए, यह ₹4 लाख है। चूंकि 40% 50% से कम है, सही मुआवज़ा ₹2 लाख है।
- Q4मध्यम
हिरासत में हुई मौतों और प्रताड़ना के लिए महाराष्ट्र की नई मुआवज़ा नीति के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीति हिरासत में हुई मौतों के परिवारों और हिरासत में प्रताड़ना से स्थायी रूप से दिव्यांग हुए लोगों को मौद्रिक मुआवज़ा प्रदान करती है; इसमें यह नहीं कहा गया है कि नीति का उद्देश्य निवारक के रूप में कार्य करना है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. हिरासत में मौत के लिए मुआवज़ा क्या है?
₹5 लाख
2. स्थायी दिव्यांगता (≥50%) के लिए मुआवज़ा क्या है?
₹4 लाख
3. स्थायी दिव्यांगता (<50%) के लिए मुआवज़ा क्या है?
₹2 लाख
4. नोडल विभाग क्या है?
महाराष्ट्र गृह विभाग
5. वर्तमान संदर्भ क्या है?
महाराष्ट्र कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2014 के निर्देश के बाद नीति की घोषणा की गई।
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मूल खबर27 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
