राजव्यवस्था

झारखंड उच्च न्यायालय: भाइयों की संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में बहन का हिस्सा नहीं; संपत्ति का अधिकार छोड़ने के लिए निबंधित दस्तावेज़ ज़रूरी

6 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 74 / 77

प्रिलिम्स के लिए: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (2005 में संशोधित), संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, पंजीकरण अधिनियम, 1908, स्व-अर्जित बनाम पैतृक संपत्ति, न्यायालय, न्यायाधीश, मामले का प्रकार, मामले का ज़िला

मेन्स के लिए: लैंगिक न्याय, संपत्ति अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, संपत्ति अंतरण अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम, न्यायिक व्याख्या

स्रोत:HindustanHindustan

चर्चा में क्यों?

झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि दो भाइयों की संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में बहन का हिस्सा नहीं है, जबकि मां की स्व-अर्जित संपत्ति में सभी संतानों का बराबर हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा कि महिला का कानूनी संपत्ति अधिकार केवल मौखिक सहमति से खत्म नहीं किया जा सकता; इसके लिए वैध निबंधित दस्तावेज़ ज़रूरी है।

सारांश

  • झारखंड उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद) ने बोकारो में भाई-बहनों के बीच संपत्ति बंटवारे पर फैसला दिया।
  • दो भाइयों की संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन पर दोनों का बराबर मालिकाना है; बहन का उस पर दावा नहीं बनता।
  • मां की स्व-अर्जित संपत्ति सभी संतानों (बेटों और बेटी) में लिंग के भेद के बिना बराबर बांटी जाएगी।
  • केवल यह दावा कि बहन ने मौखिक रूप से अपना हिस्सा छोड़ दिया था, पर्याप्त नहीं है; संपत्ति अधिकार को हस्तांतरित करने या छोड़ने के लिए निबंधित दस्तावेज़ कानूनन अनिवार्य है।

मुख्य बातें

  • झारखंड HC का फैसला

    अदालत ने निचली अदालत के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि दो भाइयों की संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में बहन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मां की संपत्ति में उसका बराबर हिस्सा है।

  • संपत्ति अधिकार छोड़ने का कानूनी सिद्धांत

    महिला का संपत्ति अधिकार केवल मौखिक सहमति से खत्म नहीं किया जा सकता; हिस्सा हस्तांतरित करने या छोड़ने के लिए वैध निबंधित दस्तावेज़ अनिवार्य है।

  • मां की संपत्ति का उत्तराधिकार

    मां की स्व-अर्जित संपत्ति लिंग का भेद किए बिना सभी संतानों, यानी बेटों और बेटी, में बराबर बांटी जाएगी।

पृष्ठभूमि

मामला झारखंड के बोकारो ज़िले से शुरू हुआ। गंगाधर राजवार ने वर्ष 2020 में अपने भाई राम प्रसाद राजवार के विरुद्ध संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन और मां भीखनी देवी की संपत्ति के बंटवारे के लिए सिविल वाद दायर किया। निचली अदालत ने दोनों भाइयों और बहन गीता देवी को एक-एक तिहाई हिस्सेदार मानते हुए प्रारंभिक डिक्री दी थी। गंगाधर ने इसे झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

उच्च न्यायालय के फैसले में उस संपत्ति के बीच साफ अंतर किया गया है जो खरीदारों ने मिलकर अर्जित की और जो माता-पिता से विरासत में मिली। संयुक्त रूप से खरीदी गई संपत्ति में सह-स्वामित्व उन्हीं का होता है जिन्होंने खरीद में योगदान दिया, यहां दोनों भाइयों का। मां की स्व-अर्जित संपत्ति उत्तराधिकार नियमों (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम) के दायरे में आती है, जहां सभी संतानों का समान अधिकार होता है। अदालत ने यह भी दोहराया कि किसी संपत्ति अधिकार को छोड़ना भी एक तरह का हस्तांतरण है; ऐसे हस्तांतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के दायरे में आते हैं, और जहां पंजीकरण अनिवार्य हो, वहां विलेख पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

आगे की राह

यह फैसला झारखंड में संपत्ति विवादों के लिए नज़ीर बनेगा और संपत्ति हस्तांतरण के लिए निबंधित दस्तावेज़ की कानूनी अनिवार्यता को मज़बूत करता है। इससे स्पष्ट होता है कि मौखिक दावे पर अधिकार त्यागना पर्याप्त नहीं है, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाज़ी घटने की संभावना है। यह मामला महिलाओं को उनके संपत्ति अधिकारों और उनकी रक्षा के लिए ज़रूरी कानूनी औपचारिकताओं के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत भी सामने लाता है।

फैसले के अनुसार संपत्ति के प्रकार और उत्तराधिकारियों के अधिकार

संपत्ति का प्रकारकिसने खरीदी/किसके स्वामित्व मेंहकदार उत्तराधिकारी
संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीनदो भाईकेवल दोनों भाई (बराबर आधे-आधे हिस्से)
मां की स्व-अर्जित संपत्तिमां (भीखनी देवी)सभी संतानें (बेटे और बेटी, बराबर एक-तिहाई हिस्से)

झारखंड से जुड़ाव

झारखंड की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:JPSC 8/10

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (2005 में संशोधित)
यह कानून हिंदुओं के उत्तराधिकार और विरासत को नियंत्रित करता है। 2005 के संशोधन ने पैतृक संपत्ति में बेटियों को सहदायिकी का समान अधिकार और माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में बराबर हिस्सा दिया।
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
यह भारत में संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाला कानून है। धारा 5 में “संपत्ति का अंतरण” परिभाषित है। यह अधिनियम कुछ स्थितियों में अधिकार छोड़ने को हस्तांतरण का एक रूप मानता है, लेकिन विलेखों के पंजीकरण की आवश्यकता पंजीकरण अधिनियम, 1908 द्वारा तय होती है (संपत्ति अंतरण अधिनियम की किसी विशेष धारा से नहीं)।
पंजीकरण अधिनियम, 1908
यह कानून संपत्ति लेन-देन से जुड़े दस्तावेज़ों के पंजीकरण को अनिवार्य करता है। धारा 17 उन दस्तावेज़ों की सूची देती है जिनका अनिवार्य पंजीकरण ज़रूरी है, जिनमें अचल संपत्ति के दान, विक्रय और अधिकार त्याग से जुड़े विलेख शामिल हैं।
स्व-अर्जित बनाम पैतृक संपत्ति
स्व-अर्जित संपत्ति व्यक्ति अपनी कमाई से खरीदता है और उस पर उसका पूरा स्वामित्व होता है। पैतृक संपत्ति पुरुष वंश की चार पीढ़ियों तक विरासत में चलती है और सभी सहदायिकों का उस पर जन्मसिद्ध अधिकार होता है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • इन आंकड़ों पर ध्यान दें: झारखंड उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद, बोकारो मामला, 2020 का वाद
  • इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: मौखिक सहमति से संपत्ति अधिकार खत्म नहीं हो सकता; जहां पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकरण अनिवार्य है, वहां निबंधित दस्तावेज़ ज़रूरी है, और अधिकार छोड़ना संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के तहत हस्तांतरण माना जाता है।
  • इस सिद्धांत पर ध्यान दें: मां की स्व-अर्जित संपत्ति में सभी संतानों का बराबर हिस्सा; भाइयों की संयुक्त रूप से खरीदी गई संपत्ति में केवल खरीदारों का हिस्सा

यह गलती न करें!

परीक्षक “मां की स्व-अर्जित संपत्ति” को “पैतृक संपत्ति” से भ्रमित करके इस अंतर की परख कर सकते हैं। वे यह भी पूछ सकते हैं कि क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (2005 संशोधन) दोनों प्रकार की संपत्ति पर समान रूप से लागू होता है: स्व-अर्जित संपत्ति और सहदायिकी अधिकारों पर यह लागू होता है, लेकिन सभी राज्यों में पैतृक संपत्ति के हर पहलू पर नहीं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • लैंगिक न्याय, संपत्ति अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, संपत्ति अंतरण अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम, न्यायिक व्याख्या

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि भाइयों की संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में बहन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मां की स्व-अर्जित संपत्ति में उसका बराबर अधिकार है?

  2. Q2कठिन

    झारखंड उच्च न्यायालय के संपत्ति अधिकारों से जुड़े फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.अदालत ने कहा कि दो भाइयों की संयुक्त रूप से खरीदी और स्वामित्व वाली जमीन में बहन का हिस्सा नहीं है।
    2. 2.अदालत ने कहा कि महिला का संपत्ति अधिकार केवल मौखिक सहमति से खत्म किया जा सकता है।
    3. 3.अदालत ने कहा कि मां की स्व-अर्जित संपत्ति में सभी संतानों का बराबर हिस्सा है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    इस मामले में संपत्ति बंटवारे का सिविल वाद किस वर्ष दायर किया गया था?

  4. Q4मध्यम

    इस फैसले में झारखंड उच्च न्यायालय ने कौन-सा प्रमुख कानूनी सिद्धांत स्थापित किया?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. झारखंड उच्च न्यायालय ने भाइयों की संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में बहन के संपत्ति अधिकार के बारे में क्या फैसला दिया?

अदालत ने कहा कि दो भाइयों की संयुक्त रूप से खरीदी और स्वामित्व वाली जमीन में बहन का हिस्सा नहीं है। जमीन उन दोनों भाइयों की बराबर संपत्ति है जिन्होंने उसे खरीदा।

2. क्या इस फैसले के अनुसार मां की स्व-अर्जित संपत्ति में बहन का बराबर अधिकार है?

हां, अदालत ने माना कि मां की स्व-अर्जित संपत्ति में सभी संतानों, यानी बेटों और बेटी, का बराबर एक-तिहाई हिस्सा है।

3. क्या भारत में संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए मौखिक सहमति पर्याप्त है?

नहीं, झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि महिला का कानूनी संपत्ति अधिकार मौखिक सहमति से खत्म नहीं किया जा सकता। पंजीकरण अधिनियम के तहत वैध निबंधित दस्तावेज़ ज़रूरी है।

4. झारखंड उच्च न्यायालय के इस फैसले को किस न्यायाधीश ने सुनाया?

फैसला झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद ने सुनाया।

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  • मुक्त हुई जमीन: 3 लाख+ एकड़
  • पोर्टल: राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ निबंधन प्रणाली (NGDRS)
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