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बॉम्बे उच्च न्यायालय: ट्रांसजेंडर महिला को BNS के यौन उत्पीड़न प्रावधानों के तहत कानूनी संरक्षण का हक़

8 नवंबर 20262 मिनट2 स्रोत4 प्रश्नखबर 22 / 33

प्रिलिम्स के लिए: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार, न्यायालय और पीठ, न्यायाधीश, मुख्य कानूनी प्रावधान, पुष्ट मूल सिद्धांत, वर्तमान संदर्भ

मेन्स के लिए: स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान, ट्रांसजेंडर अधिकार, BNS धारा 75, NALSA फैसला, बॉम्बे HC

स्रोत:HindustanHindustanThe HinduThe Hindu

चर्चा में क्यों?

बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने फैसला दिया है कि जो ट्रांसजेंडर महिला खुद को महिला मानती है, वह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी संरक्षण पाने की हकदार है। अदालत ने आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता जैविक रूप से महिला नहीं है, इसलिए मामला रद्द किया जाए। अदालत ने स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान के अधिकार की पुष्टि की।

सारांश

  • बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) ने कहा कि जो ट्रांसजेंडर महिला खुद को महिला बताती है, वह महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े BNS प्रावधानों के तहत सुरक्षा का दावा कर सकती है।
  • न्यायमूर्ति मेहरोज़ के. पठान ने कहा कि FIR रद्द करने के चरण में पीड़िता की स्व-घोषित लैंगिक पहचान पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
  • अदालत ने आरोपी की इस दलील को खारिज कर दिया कि BNS की धारा 75 केवल जैविक महिलाओं पर लागू होती है। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान तय करने का कानूनी अधिकार है।

मुख्य बातें

  • ट्रांसजेंडर अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसला

    बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि ट्रांसजेंडर महिला महिलाओं के लिए बने BNS यौन उत्पीड़न कानूनों के तहत कानूनी संरक्षण की हकदार है।

  • स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान की पुष्टि

    अदालत ने पुष्टि की कि FIR रद्द करने के चरण में किसी व्यक्ति की स्व-घोषित लैंगिक पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती।

  • BNS धारा 75 की व्याख्या

    अदालत ने माना कि BNS धारा 75 में 'महिला' शब्द में वह ट्रांसजेंडर महिला भी शामिल है, जो खुद को महिला बताती है।

पृष्ठभूमि

इस मामले में एक ट्रांसजेंडर महिला ने अग्निवीर सैनिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसने अक्टूबर 2025 में उससे शादी का वादा किया था। आरोपी ने BNS धारा 75 के तहत FIR रद्द करने की मांग की और तर्क दिया कि यह प्रावधान केवल जैविक महिलाओं पर लागू होता है। पीड़िता ने कथित घटनाओं के बाद ट्रांसजेंडर पहचान का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

न्यायमूर्ति पठान ने बचाव पक्ष की दलील खारिज करते हुए कहा कि FIR में साफ़ है कि शिकायतकर्ता खुद को महिला बताती है। अदालत ने जोर देकर कहा कि स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान कानूनी अधिकार है और आधिकारिक प्रमाण पत्र मिलने में देरी से कानूनी संरक्षण पर रोक नहीं लगती। यह फैसला ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के सिद्धांतों को मजबूत करता है और ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय के NALSA फैसले (2014) के अनुरूप है।

आगे की राह

अब यह मामला मुकदमे के लिए आगे बढ़ेगा। यह फैसला आपराधिक कानून में 'महिला' शब्द की व्याख्या पर निचली अदालतों के लिए एक मिसाल बनेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा का दायरा बढ़ा सकता है। इससे BNS के लैंगिक-तटस्थ प्रावधानों पर विधायी स्पष्टता की मांग भी उठ सकती है।

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
संसद का एक अधिनियम, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण, उनके कल्याण और संबंधित विषयों के लिए बनाया गया है। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव पर रोक लगाता है और उनके स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान के अधिकार को मान्यता देता है।
स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार
यह कानूनी सिद्धांत कि किसी व्यक्ति को बिना दबाव के अपनी लैंगिक पहचान तय करने का अधिकार है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने NALSA बनाम भारत संघ (2014) में स्वीकार किया था।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • इन आंकड़ों पर ध्यान दें: बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ; न्यायमूर्ति मेहरोज़ के. पठान; BNS धारा 75
  • इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: बॉम्बे उच्च न्यायालय
  • इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: BNS धारा 75 (महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न); ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

यह गलती न करें!

परीक्षक पूछ सकते हैं कि क्या BNS धारा 75 सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर लागू होती है या केवल उन पर जो खुद को महिला बताते हैं। यह फैसला विशेष रूप से उस ट्रांसजेंडर महिला पर लागू होता है जो खुद को महिला बताती है, न कि सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर। साथ ही, आधिकारिक प्रमाण पत्र मिलने में देरी से कानूनी अधिकारों पर असर नहीं पड़ता।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान, ट्रांसजेंडर अधिकार, BNS धारा 75, NALSA फैसला, बॉम्बे HC

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

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  1. Q1आसान

    किस उच्च न्यायालय ने हाल में यह फैसला सुनाया कि ट्रांसजेंडर महिला BNS के यौन उत्पीड़न प्रावधानों के तहत कानूनी संरक्षण की हकदार है?

  2. Q2कठिन

    ट्रांसजेंडर अधिकारों पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के हाल के फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.अदालत ने कहा कि जो ट्रांसजेंडर महिला खुद को महिला बताती है, वह BNS धारा 75 के तहत संरक्षण की हकदार है।
    2. 2.अदालत ने माना कि BNS धारा 75 में 'महिला' शब्द केवल जैविक महिलाओं पर लागू होता है।
    3. 3.अदालत ने कहा कि आधिकारिक ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र मिलने में देरी कानूनी संरक्षण में बाधा नहीं है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस मामले में आरोपी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की किस धारा के तहत FIR रद्द करने की मांग की?

  4. Q4मध्यम

    बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस फैसले में किस मूल कानूनी सिद्धांत की पुष्टि की?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया?

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि खुद को महिला बताने वाली ट्रांसजेंडर महिला BNS धारा 75 के तहत कानूनी संरक्षण की हकदार है, जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित है।

2. इस मामले में न्यायाधीश कौन थे?

यह फैसला बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति मेहरोज़ के. पठान ने सुनाया।

3. इस मामले में आरोपी की दलील क्या थी?

आरोपी ने दलील दी कि BNS धारा 75 केवल जैविक महिलाओं पर लागू होती है, इसलिए ट्रांसजेंडर महिला के यौन उत्पीड़न के मामले में उसके खिलाफ FIR रद्द की जानी चाहिए।

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